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मातृत्व अवकाश नियम 2025 - जानें मैटरनिटी लीव नियम क्या है, कैसे मिलेगा?

  • calendar_monthPublished on 8 Mar, 2024

    autorenewUpdated on 9 Jan, 2025

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दुनिया भर में 8 मार्च, को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस लैंगिक समानता और उनके आश्चर्यजनक योगदान का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। आज का दिन, महिलाओं के हक के लिए चल रही बहस को खत्म कर बराबरी की वकालत जारी रखने की आवश्यकता की याद दिलाता है।

आज के समय में महिलाओं नें हर उद्योग से लेकर हर विभाग में अपने दम पर जगह बनाई है। और यह दिन उनकी काबिलियत को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। यह दिन लैंगिक भेद-भाव को खत्म कर बराबरी के हक से जीने की याद दिलाता है। इन सभी दूरियों को खत्म करने के लिए सरकार ने भी बहुत कदम उठाएं हैं, ताकी लड़कियों और महिलाओं को अपनी पूरी क्षमता तक आगे आने का अवसर मिले।

क्या आप जानते हैं, मातृत्व अवकाश कितने दिन का होता है? भारत में कामकाजी महिलाओं को सशक्त बनाने में मातृत्व अवकाश महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह महिलाओं के लिए एक बड़ी राहत प्रदान करता है और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। इससे उन्हें अपने नवजात शिशु के साथ जुड़ने और उसकी देखभाल करने के लिए काम की जिम्मेदारियों से कुछ कीमती समय मिलता है। श्रम कानूनों में हाल के संशोधनों के साथ भारत में पेड मैटरनिटी लीव की अवधि में पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है।

प्रसूति सुविधा अधिनियम,1961 ( Maternity Benefit Act, 1961)

वर्ष 1961 में, भारत सरकार ने मातृत्व लाभ अधिनियम पेश किया। प्रसूति सुविधा अधिनियम,1961 वह कानून है जो सभी कार्यरत महिलाओं को उनके मातृत्व के दौरान रोजगार संबंधी लाभ प्रदान करता है। इसके तहत कार्यरत महिला को “प्रसूति सुविधा” मिलती है, इसमें महिला को कार्य पर न पहुंचने के दौरान बच्चे की देखभाल के लिए उन्हें वेतन के भुगतान की सुविधा प्रदान की है। यह एक्ट किसी भी 10 या उससे अधिक व्यक्ति के रोजगार वाले सभी प्रतिष्ठानों या संस्थानों पर लागू होता है। 

प्रसूति सुविधा अधिनियम,1961 में संसोधन कर इसे और सुविधाजनक बनाया गया। इसे मातृत्व संशोधन विधेयक, 2017 के तहत संशोधित कर, दो बच्चों के लिए प्रसूति सुविधा 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दी गई और दो से ज्यादा बच्चे के लिए 12 सप्ताह की गई। एडोप्टिंग मदर के लिए 12 सप्ताह की सुविधा प्रदान की गई। कार्यस्थल पर जाने में असुविधा के दौरान घर से काम करने की सुविधा दी गई। और 50 या उससे ज्यादा कर्मचारियों वाले संस्थानों में क्रच यानी छोटे बच्चों के लिए डे नर्सरी या प्रीस्कूल का होना अनिवार्य किया गया।

प्रसूति सुविधा अधिनियम,2017 (Maternity Benefit Act, 2017)

मातृत्व अवकाश भारत सरकार द्वारा 2017 के मातृत्व लाभ अधिनियम के तहत बनाया गया एक प्रावधान है (maternity leave for government employees)। यह गर्भवती महिला कर्मचारियों और उनके नवजात शिशुओं दोनों के स्वास्थ्य और कल्याण की रक्षा करता है। अधिनियम मातृत्व अवकाश को पूरी तरह से दी गई छुट्टी की अवधि को भुगतान के रूप में परिभाषित करता है जिसे गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताएं अपने नियोक्ता से लेने की हकदार हैं।

यह गर्भावस्था के दौरान और उसके बाद कामकाजी महिलाओं को अपनी और अपने बच्चों की देखभाल के लिए रोजगार कर्तव्यों को अस्थायी रूप से बंद करने में सक्षम बनाकर सहायता प्रदान करता है। भारत में निजी कंपनियों और सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए मैटरनिटी लीव के नियम(maternity leave rules in hindi) समान हैं। 10 या अधिक कर्मचारियों वाले दोनों प्रकार के संगठनों में महिला कर्मचारी छुट्टी का लाभ उठा सकती हैं।

2017 में संशोधन ने पिछले मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के मातृत्व अधिनियम में काफी सुधार किया। यह मातृत्व अवकाश और लाभों की विभिन्न श्रेणियों के लिए महिलाओं की पात्रता को निर्दिष्ट करता है। लाभ के लिए पात्र होने के लिए, रोजगार से संबंधित कुछ मानदंडों को पूरा करना होता है।

भारत में मातृत्व अवकाश के लिए पात्रता मानदंड क्या है?

भारत में मातृत्व अवकाश के लिए पात्र होने के लिए, भारत में मातृत्व अवकाश नियमों(maternity leave policy in india) के कुछ मानदंडों को पूरा करना जरूरी है, उनमें शामिल हैं:-

  • कर्मचारी को अपेक्षित डिलीवरी तिथि से पहले 12 महीनों में कम से कम 80 दिन काम करना चाहिए था। यह भारत में मातृत्व अवकाश पात्रता का सबसे प्रमुख मानक है।
  • गर्भवती महिलाएं, जो गोद लेने का विकल्प चुन रही हैं या गर्भपात का अनुभव कर रही हैं, पात्र हैं। यहां तक ​​कि सरकारी कर्मचारियों के लिए गर्भपात अवकाश की भी अनुमति है।
  • गर्भावस्था या गर्भपात का चिकित्सीय समापन गर्भपात की तारीख से 6 सप्ताह या 42 दिनों के लिए देय है।
  • सरोगेट/कमीशनिंग माताओं को नवजात शिशु के माता-पिता को सौंपने की तारीख से 26 सप्ताह की छुट्टी मिलती है।
  • पहली दो डिलीवरी के लिए 26 सप्ताह और बाद की डिलीवरी के लिए 12 सप्ताह की छुट्टी प्रदान की जाती है।
  • पूरी छुट्टी अवधि के दौरान पूरा वेतन दिया जाता है।
  • चाइल्डकैअर अवकाश और समान या समकक्ष पद पर लौटने की गारंटी प्रदान की जाती है।
  • यह अधिनियम सभी संगठनों पर लागू होता है। निजी क्षेत्र में मातृत्व अवकाश सार्वजनिक क्षेत्र के समान है।
  • मातृत्व अवकाश पात्रता शर्तों के तहत रिकवरी के लिए चिकित्सा आधार पर अतिरिक्त छुट्टियां भी प्रदान की जाती हैं।
  • कार्यस्थल पर स्वच्छ शौचालय, आरामदायक बैठने की व्यवस्था और सुरक्षित पेयजल जैसी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए।

भारत में मातृत्व अवकाश नीति का महत्व क्या है?

महिला श्रमिकों के साथ अतीत में होने वाले भेदभाव को देखते हुए, भारत में मातृत्व अवकाश कानून महत्वपूर्ण हैं। अतीत में, गर्भावस्था या प्रसव के लिए छुट्टी की आवश्यकता होने पर महिलाओं को अक्सर उनकी नौकरी से हाथ धोना पड़ता था। चूँकि बच्चे पैदा करना एक जैविक कार्य है, यह लैंगिक पूर्वाग्रह के परिणामस्वरूप होने वाला अनुचित व्यवहार है। ऐसे में युवा माता-पिता के लिए, करियर और परिवार के बीच संतुलन बनाना बहुत मुश्किल बन जाता है।

महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए मातृत्व अवकाश प्रावधान महत्वपूर्ण हैं। गर्भावस्था के लिए भुगतान किए गए समय के उनके अधिकार को बरकरार रखते हुए, नए कानून महिलाओं की आजीविका की रक्षा करते हैं और कार्यस्थल पर भेदभाव पर अंकुश लगाते हैं। यह देखते हुए कि महिलाएं लगभग आधी आबादी हैं, यह महत्वपूर्ण है कि काम की परवाह किए बिना उन्हें सम्मान और सुविधाएं मिलें।

मातृत्व लाभ लागू करने से महिलाएं प्रजनन और व्यावसायिक दोनों कर्तव्यों को कुशलतापूर्वक पूरा करने में सक्षम हो जाती हैं। ऐसे प्रावधानों के बिना, उन्हें गर्भवती होने के दौरान स्वास्थ्य या आय से समझौता करना पड़ सकता है। पारंपरिक मानसिकता अभी भी बच्चों के पालन-पोषण को केवल एक महिला की भूमिका के रूप में देखती है। इस प्रकार, सवैतनिक अवकाश कार्यबल को पारिवारिक जिम्मेदारियों को संतुलित करने की अनुमति देता है।

मातृत्व अवकाश नीति के क्या लाभ हैं?

भारत में मातृत्व लाभ अधिनियम में निम्नलिखित शामिल हैं:

  • मातृत्व लाभ की दर औसत दैनिक मजदूरी का 100% है। पहले दो बच्चों के लिए 6 महीने और बाद के बच्चों के लिए 3 महीने की सवैतनिक छुट्टी है।
  • कई कंपनियां अपने समूह स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के हिस्से के रूप में अपने स्टाफ सदस्यों को मातृत्व बीमा प्रदान करती हैं।
  • गर्भावस्था के अंतिम 10 सप्ताहों में कम काम और सीमित समय के लिए प्रावधान है।
  • नियोक्ता केवल गर्भावस्था, प्रसव पीड़ा या स्वास्थ्य लाभ के कारण किसी कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकाल सकते/बर्खास्त नहीं कर सकते हैं।
  • चाइल्डकेयर प्रावधान माताओं और शिशुओं के समग्र कल्याण को सुनिश्चित करते हैं।
  • प्रारंभिक अवधि के बाद फिर से शुरू करने में असमर्थ होने पर अतिरिक्त छुट्टी के लाभ है।
  • कार्यस्थल पर स्वच्छ शौचालय, बैठने और पीने के पानी जैसी सुविधाओं का लाभ है।
  • राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत न्यूनतम 6,000 रुपये का भुगतान।
  • कंपनी की एचआर आपको काम करने में समय में छूट, कंसल्टेंट और वेलनेस प्रोग्राम के माध्यम से सहायता कर सकता है।

भारत में मातृत्व अवकाश नीति के नियम क्या है?

भारत में मातृत्व अवकाश नीति में शामिल हैं:

  • मातृत्व अवकाश के दौरान महिला कर्मचारियों के लिए पूर्ण मुआवजे तक पहुंच शामिल है।
  • मुआवजे की गणना छुट्टी आवेदन से पहले के 3 महीने के वेतन/मजदूरी के आधार पर की जाती है।
  • डिलीवरी/गोद लेने से पहले 12 महीनों में कम से कम 80 दिनों का रोजगार आवश्यक है।
  • पहली दो डिलीवरी के लिए अधिकतम 26 सप्ताह और बाद की डिलीवरी के लिए 12 सप्ताह की छुट्टी, जिसमें अपेक्षित डिलीवरी तिथि से 8 सप्ताह पहले तक की छुट्टी भी शामिल है।
  • छुट्टी के दौरान भुगतान वास्तविक छुट्टी अवधि के लिए औसत दैनिक वेतन दर के बराबर है।
  • नियोक्ता राज्य बीमा अधिनियम, 1948, मातृत्व लाभ (खान और सर्कस) नियम, 1963, केंद्रीय सिविल सेवा नियम, 1972, खान अधिनियम, 1952 और फैक्टरी अधिनियम, 1948 जैसे विभिन्न श्रम कानून मातृत्व स्वास्थ्य पर कर्मचारी, नियोक्ताओं के लिए प्रक्रियाओं और अनुपालन की रूपरेखा तैयार करते हैं। 

भारत में मातृत्व अवकाश के लिए आवेदन करते समय विचार करने योग्य मुख्य पहलू

एक सहज और परेशानी मुक्त मातृत्व अवकाश अनुभव सुनिश्चित करने के लिए, कुछ पहलुओं पर विचार करना आवश्यक है। देखें:-

अनुपालन

कंपनी की मातृत्व अवकाश आवेदन, नीति, प्रक्रियाओं और दस्तावेज़ीकरण आवश्यकताओं से स्वयं को अच्छी तरह से परिचित करें। आंतरिक दिशानिर्देशों को समझना महत्वपूर्ण है।

विवरण और आवेदन

अनुरोधित छुट्टी की अवधि जैसे सभी प्रासंगिक विवरण शामिल करें, यह बताते हुए कि यह मातृत्व संबंधी कारणों जैसे प्रसव और नवजात शिशु की देखभाल के लिए है।

सहायक दस्तावेज़

जहां भी आवश्यक हो, प्रामाणिक प्रमाण प्रदान करें, उदाहरण के लिए, अपेक्षित डिलीवरी समयरेखा दिखाने वाला एक चिकित्सा प्रमाण पत्र। सहायक दस्तावेज़ प्रमाणीकरण और जल्दी एप्लिकेशन प्रोसेसिंग में सहायता करते हैं।

आवेदन को संबोधित करना

अपना आवेदन अपने डायरेक्ट मैनेजर या संगठन में नामित अवकाश अनुमोदन प्राधिकारी को भेजें। यह सुनिश्चित करता है कि यह प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त व्यक्ति है।

समय पर प्रस्तुतिकरण

एक सुचारु प्रक्रिया के लिए, अपना आवेदन अपेक्षित छुट्टी शुरू होने की तारीख से कम से कम दो महीने पहले जमा करें। इससे आपकी अनुपस्थिति में व्यवस्था करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है।

सारांश

मातृत्व एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, और भारत में मातृत्व अवकाश महिला पेशेवरों को सशक्त बनाने और कार्यस्थल में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने में मदद करता है। बच्चे के पालन-पोषण और देखभाल के लिए विस्तारित सवैतनिक छुट्टियाँ प्रदान करने से करियर और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने में मदद मिलती है।

जबकि भारत ने दशकों से अपने मातृत्व लाभों को लगातार मजबूत किया है, पूर्ण अनुपालन और जागरूकता ऐसे क्षेत्र बने हुए हैं जिन पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि इन्हें सही से क्रियान्वित किया जाए तो ये कानून वास्तव में लाखों माताओं और बच्चों का पालन-पोषण करते हुए सामाजिक दृष्टिकोण को बदल सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, यदि आप जल्द ही परिवार शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो मातृत्व बीमा कवर (Maternity Health Insurance) खरीदना या इसे अपने मौजूदा स्वास्थ्य बीमा योजना में जोड़ना एक बहुत ही उचित कदम साबित हो सकता है।

केयर हेल्थ इंश्योरेंस से मातृत्व बीमा चिकित्सा आपातकाल के दौरान विशेष कवरेज प्रदान करता है। केयर जॉय एक प्रग्नेंसी प्लान है जिसे नए माता-पिता और भावी माता-पिता बनने वालों के लिए सावधानीपूर्वक तैयार किया गया है। इसमें गर्भवती माताओं के साथ-साथ, आपको अपनी छोटी-सी खुशी के लिए भी कवरेज मिलता है। इसलिए, भविष्य में परिणामों से बचने के लिए आज ही अपने मातृत्व और बचत की योजना समझदारी से बनाएं।

>>जानें- मैटरनिटी इन्शुरन्स के महत्वपूर्ण लाभ

डिस्क्लेमर: सभी प्लान की सुविधाएँ, लाभ, कवरेज और दावा पॉलिसी के नियमों और शर्तों के अधीन हैं। कृपया ब्रोशर, सेल्स प्रॉस्पेक्टस और पॉलिसी दस्तावेजों को ध्यान से देखें।

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  • Need Assistance? We Will Help!

  • Q. मैटरनिटी लीव कितने दिन पहले ली जा सकती है?

    मैटरनिटी लीव अधिनियम, 2017 के अनुसार, गर्भवती महिला 26 सप्ताह के लिए मैटरनिटी लीव की पात्र होती हैं। ये छुट्टियां महिला डिलीवरी के आठ सप्ताह पहले से ले सकती हैं।

    Q. 2025 में मातृत्व अवकाश के लिए नया कानून क्या है?

    आधुनिक समय की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए प्रसूति सुविधा अधिनियम,2017 में संशोधन किया गया। कई तरह के बदलाव के साथ सवेतन मातृत्व अवकाश के सप्ताहों की संख्या बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया है।

    Q. मैटरनिटी लीव के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?

    मैटरनिटी लीव के लिए प्रामाणिक प्रमाण प्रदान करें, उदाहरण के लिए, अपेक्षित डिलीवरी समयरेखा दिखाने वाला एक चिकित्सा प्रमाण पत्र। सहायक दस्तावेज़ प्रमाणीकरण जो मातृत्व अवकाश के लिए जल्दी आवेदन में सहायता करते हैं।

    Q. क्या भारत में 6 महीने के बाद मातृत्व अवकाश बढ़ाया जा सकता है?

    मातृत्व अवकाश मिलने की तय अवधी 26 सप्ताह है, जो करीब 6 महिने के बराबर है। लेकिन यदि महिला गर्भावस्था से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करती है, तो अवकाश को बढ़ाया जा सकता है।

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