Care Insurance

हेल्थ इंश्योरेंस के साथ मिलने वाले टैक्स लाभ क्या है

  • calendar_monthPublished on 14 Aug, 2020

    autorenewUpdated on 18 Feb, 2025

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एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपके परिवार को चिकित्सा खर्चों के लिए सुरक्षा कवच प्रदान करती है। यह आपको बीमारी या चोट के उपचार से संबंधित विभिन्न खर्चों के बोझ से भी बचाता है। इस पॉलिसी के साथ, आपको आयकर अधिनियम की धारा 80 डी के तहत टैक्स लाभ भी मिलता है।

हेल्थ इन्शुरन्स कई प्रकारों में उपलब्ध है। वो हैं:

  • व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा कवर
  • फैमिली फ्लोटर प्लान
  • मैटरनिटी इंश्योरेंस पॉलिसी (मातृत्व बीमा)
  • वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य कवर
  • गंभीर बीमारी बीमा
  • सुपर टॉप-अप पॉलिसी

प्रत्येक व्यक्ति या परिवार की विशेष स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताएं होती हैं। ये बीमा योजनाएँ विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए कवर प्रदान करने के लिए बनाई गई हैं। आप अपनी चिकित्सा आवश्यकताओं का विश्लेषण करने के बाद इनमें से कोई भी पॉलिसी चुन सकते हैं। इन योजनाओं द्वारा दिए गए लाभों को प्राप्त करने के अलावा, आप अपने द्वारा भुगतान किए गए प्रीमियम के लिए टैक्स कटौती का दावा कर सकते हैं। 

आपको प्रीमियम पर टैक्स बेनिफिट मिलता है

एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी अस्पताल में भर्ती होने के खर्च, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइज़ेशन खर्च और एम्बुलेंस शुल्क जैसे विभिन्न खर्चों के लिए कवरेज प्रदान करती है। इसके अलावा, आपको कई लाभ मिलते हैं जैसे कि नो क्लेम बोनस और वार्षिक स्वास्थ्य जांच, इत्यादि। इन लाभों को प्राप्त करने के लिए, आपको नियमित रूप से प्रीमियम का भुगतान करना होगा। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 डी के तहत, आप इस प्रीमियम राशि पर एक वित्तीय वर्ष में टैक्स कटौती का दावा करने के लिए पात्र हैं।

हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ अधिकतम टैक्स लाभ कैसे प्राप्त कर सकते हैं?

यदि आपके पास एक पॉलिसी है जो स्वयं, पति / पत्नी और बच्चों को कवर करती है, और सभी 60 वर्ष से कम हैं तो एक वित्तीय वर्ष में टैक्स कटौती क्लेम राशि 25,000 रुपये है। यदि आप अपने माता-पिता को एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में शामिल करते हैं और वे 60 वर्ष से कम हैं, तो आप 50,000 रुपये तक की कटौती का दावा करते हैं। और, यदि वे वरिष्ठ नागरिक हैं, तो आप 50,000 रुपये की अतिरिक्त कटौती का दावा कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप 75,000 रुपये तक की कुल कटौती का क्लेम कर सकते हैं।

आप अधिकतम 1 लाख रुपये तक की टैक्स कटौती का दावा कर सकते हैं। यह संभव है अगर आपकी उम्र भी 60 वर्ष से अधिक है।

क्लिक करें: वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य कवर

स्वास्थ्य बीमा में टैक्स से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें

स्वास्थ्य बीमा में टैक्स से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें निम्नलिखित है:-

  • नियोक्ता द्वारा प्रदत्त हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी (Health Insurance Policy) में, यदि कंपनी प्रीमियम का भुगतान करती है तो आपको कर लाभ नहीं मिल सकता है।
  • टैक्स लाभ पाने के लिए, नकद के बजाय डिजिटल भुगतान मोड जैसे डेबिट / क्रेडिट कार्ड, चेक या नेट बैंकिंग के माध्यम से प्रीमियम का भुगतान करें।
  • हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर 18% का GST भी लगता है।

चिकित्सा आवश्यकताएं और उनके के खर्च लगातार बढ़ रहे हैं। इसलिए, स्वास्थ्य कवर होना बेहद जरूरी है। विभिन्न लाभों के साथ, आपको टैक्स लाभ मिलते हैं जो भविष्य की जरूरतों के लिए वित्तीय बचत में आपकी मदद करता है। केयर हेल्थ इंश्योरेंस से एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी चुनें जो आपको कई पॉलिसी बेनेफिट्स के साथ-साथ कैशलेस ट्रीटमेंट भी प्रदान करता है।

डिस्क्लेमर: उपरोक्त जानकारी केवल संदर्भ उद्देश्यों के लिए है। कर छूट भारत के आयकर अधिनियम 1961 के नियमों और विनियमों के अधीन हैं।

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