Save tax up to ₹75,000 ~ u/s 80D.
स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी खरीदने के मुख्य लाभों में से वित्तीय सुरक्षा के अलावा एक है स्वास्थ्य बीमा आयकर में छूट। आयकर प्रावधानों के अनुसार, टैक्स निर्धारिती मेडिक्लेम बीमा के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम के लिए आयकर की धारा 80डी के तहत कटौती का दावा कर सकते हैं।
इस लेख में हम मेडिक्लेम पॉलिसी (mediclaim policy) पर टैक्स छूट और इस टैक्स छूट का लाभ उठाने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे।
यदि आप अपनी वार्षिक आय पर टैक्स देनदारी कम करना चाहते हैं, तो ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी खरीदना और स्वास्थ्य कवर के खिलाफ भुगतान किए गए प्रीमियम पर 80डी कटौती (deduction under section 80D) का दावा करना है। व्यक्तिगत या एचयूएफ करदाताओं को अपने आयकर रिटर्न को ऑनलाइन ई-फाइल करते समय धारा 80डी के तहत स्वास्थ्य बीमा कटौती का दावा करना चाहिए।
यहां इस टैक्स कटौती के बारे में विस्तार से जानना जरूरी है।
आपको पिछले वित्तीय वर्ष के लिए अपना आयकर रिटर्न (आईटीआर) विधिवत दाखिल करना होगा और उसी समय चिकित्सा बीमा कर लाभ का दावा करना होगा। धारा 80डी के तहत स्वास्थ्य बीमा कर लाभ का लाभ उठाने के लिए आपको निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना होगा:
सबसे पहले, आपको अपना आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करना होगा।
आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर, आप आईटीआर-1 (सहज) और आईटीआर-4 (सुगम) के बीच आयकर रिटर्न फॉर्म के प्रकार का चयन करेंगे, जो व्यक्तिगत करदाताओं के लिए हैं।
आईटीआर फॉर्म का चयन करने के बाद, "सकल कुल आय" शीर्षक के अंतर्गत "टैक्स कटौती" शीर्षक पर क्लिक करें। अगली विंडो आपको विभिन्न कॉलम दिखाएगी जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप विभिन्न टैक्स कटौती के लिए पात्र हैं। 5वें कॉलम पर, प्रश्न दिखाई देगा- "क्या आप चिकित्सा बीमा प्रीमियम और/या निवारक स्वास्थ्य जांच और/या चिकित्सा व्यय के भुगतान के संबंध में कटौती का दावा करने के पात्र हैं?" "हाँ" चुनें और आगे बढ़ें।
अगली विंडो पर 80D टैब खुलेगा। 80D टैब पर दिए गए एडिट विकल्प पर क्लिक करें। अगले टैब पर शेड्यूल 80डी खुलेगा, जिसमें विभिन्न शीर्षक भरने होंगे।
अनुसूची 80डी के कॉलम-1 के तहत, निर्दिष्ट करें कि आप और आपके परिवार के सदस्य (माता-पिता को छोड़कर) वरिष्ठ नागरिक हैं या नहीं।
विकल्प 'ए' और 'बी' के तहत, आपको स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम और निवारक स्वास्थ्य जांच की राशि दर्ज करनी होगी। इन राशियों में भुगतान की गई जीएसटी की राशि शामिल नहीं होगी।
इसी तरह, निवारक स्वास्थ्य जांच राशि डिफ़ॉल्ट रूप से ₹5,000 की सीमा से ऊपर नहीं जाएगी।
अनुसूची 80डी के कॉलम-2 के तहत, निर्दिष्ट करें कि आपके माता-पिता वरिष्ठ नागरिक हैं या नहीं।
सभी विवरण दर्ज करने के बाद, कटौती का दावा करने के लिए "सबमिट" बटन दबाएं। आयकर विभाग आपके द्वारा भरे गए सभी विवरणों का आकलन करेगा और कुल कटौती राशि के साथ आपकी कर योग्य आय को समायोजित करेगा। अंतर की राशि आपको बाद में टैक्स रिफंड के रूप में दी जाएगी।
धारा 80डी के तहत कर कटौती में निवारक स्वास्थ्य जांच के लिए 5,000 रुपये तक के किसी भी भुगतान पर कटौती भी शामिल है। निवारक स्वास्थ्य जांच से तात्पर्य सामान्य स्वास्थ्य के लिए की जाने वाली नियमित जांच से है और इसमें नियमित परीक्षण भी शामिल हैं। यह किसी बीमारी के संभावित लक्षणों का पता लगाने में मदद करता है। आयकर अधिनियम की धारा 80डी के प्रावधानों के अनुसार, 25,000 रुपये की कटौती उपलब्ध है, जिसमें आप 5,000 रुपये तक निवारक स्वास्थ्य जांच के लिए किसी भी भुगतान का दावा भी कर सकते हैं।
इस तरह आप अपना आयकर रिटर्न दाखिल करते समय आसानी से अपने मेडिक्लेम टैक्स लाभ का दावा कर सकते हैं। हालाँकि, इस संबंध में एक महत्वपूर्ण दिशानिर्देश है। आप धारा 80डी के तहत टैक्स कटौती का दावा तभी कर सकते हैं, जब आपने प्रीमियम राशि का भुगतान नेट बैंकिंग, डेबिट या क्रेडिट कार्ड, चेक या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से किया हो। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप प्रीमियम के नकद भुगतान के लिए स्वास्थ्य बीमा टैक्स लाभ का दावा नहीं कर सकते हैं।
व्यक्ति स्वयं, जीवनसाथी, आश्रित बच्चों या माता-पिता के लिए भी ऊपर उल्लिखित कटौती का दावा कर सकते हैं। इसलिए, स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी (health insurance policy) एक अच्छा टैक्स-बचत निवेश के रूप में कार्य करती है, जिसमें एक व्यक्ति स्वयं, जीवनसाथी, आश्रित बच्चों और 60 वर्ष से अधिक उम्र के माता-पिता के लिए मेडिक्लेम प्रीमियम पर ₹1 लाख तक का कर बचा सकता है।
>> जाने: क्यों है मेडिक्लेम पॉलिसी मेडिकल लोन से बेहतर?
डिस्क्लेमर: कृपया आधिकारिक पॉलिसी दस्तावेजों के साथ पॉलिसी विवरण और कवरेज को सत्यापित करें। इसके अलावा, कृपया स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के विवरण को सत्यापित करने के लिए डॉक्टर से परामर्श लें।
Published on 22 Nov 2024
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